UP News: एटा में पराली जलाने पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई, महिला किसान पर लगाया 5000 रुपये का जुर्माना
By Satish Kumar
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एटा। पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के. ने कड़ा रुख अपनाया है। कृषि और राजस्व विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम पंचायत सकीट में एक महिला किसान की ओर से पराली जलाने पर जुर्माना लगाया है।
प्रभारी उप कृषि निदेशक डा. मनवीर सिंह ने बताया कि विकास खंड सकीट के ग्राम पंचायत रिजोर में सेटेलाइट से एक घटना दर्ज की गई थी। क्षेत्रीय कर्मचारी और लेखपाल की ओर से किए गए स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि महिला किसान रामदेवी ने धान की पराली में आग लगाई है। जांच में पुष्टि होने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। बताया कि पराली जलाना एक दंडनीय अपराध है।
पर्यावरण क्षति के आधार पर जुर्माना लगाया जा रहा है। यदि किसी किसान से पराली जलाने की पुनरावृत्ति होती है, तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए सेटेलाइट तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। यह किसी भी समय पराली जलाने की घटनाओं को रिकॉर्ड करता है, जिससे दोषी किसानों को आसानी से पहचाना जा सकता है।
लोगों से किया पराली न जलाने का आग्रह
इसके साथ ही आग्रह किया कि किसान खेतों में पराली न जलाएं। इसके बजाय, मिट्टी पलटने वाले हल से पराली को मिट्टी में मिलाएं या इसे गौशालाओं में दान करें। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सकेगा, बल्कि खेत की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ेगी।
कहा कि जिन कम्बाइन हार्वेस्टर में सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) नहीं लगा है, उनका उपयोग भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि ऐसे हार्वेस्टर से कटाई करते हुए पाया गया, तो उन्हें मौके पर ही सीज कर संबंधित थाने को सुपुर्द किया जाएगा।