bahraich local news : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक नितिन भुजवा को 10 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना
दुष्कर्म की पुष्टि के बाद बढ़ाई गई धारा
पुलिस ने छापेमारी कर पीड़िता और आरोपी को बरामद किया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद उसको बयान के लिए अदालत में पेश किया। अदालत में दिए गए बयान में उसने दुष्कर्म की पुष्टि की। पुलिस ने दुष्कर्म की धारा की बढ़ोतरी करते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया।
कोर्ट ने नितिन भुजवा को सुनाई सजा
अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद सिद्धार्थ नगर के थाना सोहरतगढ़ के गड़वा कुंड चौराहा निवासी नितिन भुजवा को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि यदि दोषी जुर्माना अदा करता है तो उसकी संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दिलाई जाए।
मारपीट मामले में एक वर्ष की सजा
बहराइच: अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय अनिल कुमार ने मारपीट के एक मामले में आरोपित को दोष सिद्ध करते हुए एक वर्ष के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर उसे दस दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता अपराध सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि मामला कैसरगंज थाने के पहाड़पुरवा इब्राहिमपुर गांव का है। 11 मार्च 2015 को बबलू खां सुबह नौ बजे अपने खेत में राई काटने जा रहे थे। इसी दौरान गांव निवासी इबरार लाठी-डंडा लेकर उन पर टूट पड़े और मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। अदालत ने दोनाें पक्षों को सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई।