- राशन कार्ड आवेदक का उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है|
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए|
- कार्ड में जोड़ें गए सदस्यों में से कोई भी सरकारी पद पर न हों|
- परिवार के अन्य यूनिटों का किसी दूसरे राशन कार्ड में नाम न हो|
- लाभार्थी की वार्षिक आय 42 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए|
Documents
- मतदाता पहचान पत्र
- मुखिया का आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बिजली का बिल
- बैंक पासबुक
- Mobile Number
- आवेदक की पासपोर्ट साइज़ फोटो
उत्तराखंड राशन कार्ड लिस्ट कैसे चेक करे
- सबसे पहले यूजर को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखंड की आधिकारिक पोर्टल www.fcs.uk.gov.in/ पर जाना होगा|
- अब आपको होम पेज पर “Ration Card Details” के विकल्प पर क्लिक करना होगा|
- इसके बाद आपके सामने कैप्चा कोड होगा, जिसे भरकर Verify वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब नए पेज पर आपको State, District , DSO, Scheme, Date, Report Name के ऑप्शन को Select करे और भरे।
- इस प्रक्रिया को पूर्ण करने बाद “View Report” ऑप्शन पर क्लिक करे।
- अब अगले पेज पर आपको “DISTRICT SUPPLY OFFICE” के ऑप्शन पर जाना है|
- इसके बाद अपने सम्बंधित तहसील (ARO) के विकल्प पर क्लिक करे।
- अब अपने सम्बंधित दुकानदार के नाम के सामने दिए गए नंबर के ऑप्शन को चुने|
- इसके बाद आपके सामने राशन कार्ड लिस्ट आपके सामने आ जाएगी|
- इस तरह से आप आसानी से लिस्ट देख सकते है|
Uttarakhand Ration Card के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
- सर्वप्रथम उत्तराखंड राशन कार्ड के आधिकारिक पोर्टल www.fcs.uk.gov.in/ पर जाए|
- अब “Downloads” ऑप्शन पर क्लिक करे|
- इसके बाद “Ration Card Application Form” के ऑप्शन पर क्लिक करे|
- अब फॉर्म आपके सामने आ जायेगा, अब मांगी गई जानकारी को सही – सही भर दें|
- इसके बाद अपने ब्लाक स्थित BDO कार्यालय में जमा कर दें|
- साथ में मांगे गए दस्तावेजों को संलग्न करे|
- फिर 10 से 15 दिनों के अन्तराल में आपका राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा|
FAQ
Munendra Singh
Chief Blog Editor
सरकारी योजनाओ पर हिंदी ब्लॉग्गिंग का 8 वर्षो का अनुभव, MA from Lucknow University