28 नवम्बर तक जनपद में धारा 144 लागू

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रायबरेली । जनपद में कार्तिक पूर्णिमा, स्थानीय मेला हाट के साथ ही कोरोना महामारी (कोविड-19) महामारी व अन्य संक्रामक महामारी के रोकथाम हेतु प्रभावी रूप से नियंत्रित किये जाने के लिए जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है।
    

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