आयुर्वेदिक औषधियों की भ्रामक लेबलिग पर आयुष मंत्रालय द्वारा जारी की गई एडवाइजरी

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रायबरेली ! औषधियों पर लेबलिंग व औषधियों का प्रचार प्रसार उक्त अधिनियम के तहत ही करें। अगर किसी ने भ्रामक प्रचार-प्रसार व लेबलिग (जैसे लेवल पर आयुष मंत्रालय द्वारा अनुमोदित/प्रमाणित का उल्लेख, हरा मार्क प्रदर्शित करना, 100 प्रतिशत शाकाहारी का उल्लेख, कोई साइड-इफेक्ट नहीं का उल्लेख किसी भी आयुर्वेदिक औषधियों पर न्यूट्रिशन वैल्यू का उल्लेख) करता है तो उस पर विधिक कार्यवाही होगी।

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