बिजली चोरी में 6 माह की जेल और 1 लाख से अधिक का जुर्माना

On

भोपाल: लटेरी की विशेष न्‍यायालय ने विद्युत चोरी के मामले में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के विदिशा वृत्त के लटेरी वितरण केंद्र अंतर्गत आरोपी को 6 माह के कठोर कारावास सहित 1 लाख 7 हजार 610 रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

लटेरी न्यायालय की विशेष न्यायाधीश (विद्युत) कविता दीप खरे ने 25 अक्‍टूबर 2024 को निर्णय पारित कर आरोपी रामगोपाल शर्मा को दोषी मानते हुये छः माह के कठोर कारावास से दण्डित कर 1 लाख 7 हजार 610 रूपये प्रतिकर ( जुर्माना) अधिरोपित किया है।

Read More MP E Uparjan 2024-25 Registration For Kharif or Rabi Season, Payment Slot Booking

इस प्रकरण में बिजली कंपनी की ओर से पैरवी अधिवक्ता केशव बाबू श्रीवास्तव लटेरी द्वारा की गई। जेई लटेरी श्री नीरज गुप्ता ने बताया कि घटना 28 फरवरी 2020 की है जब विद्युत चेंकिग टीम के जेई जगदीश लोधी, लाइनमेन सलीम खॉ, लाइन हेल्‍पर अरसद खॉ तथा श्री बब्लू कुशवाह ने विद्युत वितरण केन्द्र लटेरी के अंतर्गत आने वाले ग्राम मसूडी में अभियुक्त रामगोपाल शर्मा निवासी ग्राम मसूडी के यहाँ निरीक्षण किया।

Read More ई-उपार्जन पर सोयाबीन के बिक्री के लिए स्लॉट बुकिंग कैसे करें 2024-2025

निरीक्षण के दौरान पाँच हार्स पावर आटा चक्की बिना कनेक्शन लिए एल टी लाइन से सीधा तार डालकर उपयोग करना पाया गया था। जिसमें धारा 135 विद्युत अधिनियम के तहत विद्युत चोरी का अपराध कारित किया है।

लटेरी न्यायालय ने उक्त मामले में सुनवाई करने के बाद आरोपी रामगोपाल शर्मा को दोषी मानते हुये छः माह का कठोर कारावास तथा 1 लाख 7 हजार 610 रूपये प्रतिकर ( जुर्माना ) से दण्डित किया है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी आम लोगों से आग्रह किया गया है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। अनधिकृत या अवैध रूप से बिजली चोरी दण्डनीय अपराध है तथा इसमें जुर्माना और कारावास का भी प्रावधान है।

Follow Aman Shanti News @ Google News