एक्सपायरी फूड आइटम्स पर FSSAI का बड़ा फैसला, Expire हो चुके खाद्य उत्पादों की तिमाही रिपोर्टिंग अनिवार्य की

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FSSAI : फूड सेफ्टी रेगुलेटर एफएसएसएआई (FSSAI) ने लाइसेंसड फूड मैन्युफैक्चरर्स और इम्पोर्टर्स को अपनी ऑनलाइन कम्प्लायंस सिस्टम एफओएससीओएस (FOSCOS) के जरिये अस्वीकृत और ‘एक्सपायर’ हो चुके फूड प्रोडक्ट्स पर तिमाही डेटा प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) का 16 दिसंबर को जारी निर्देश फिर से पैकिंग करने वालों और फिर से लेबल लगाने वालों पर भी लागू है. इस तरह की सूचना देने की जरूरतों में तीन प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं- आंतरिक गुणवत्ता परीक्षण या निरीक्षण में विफल होने वाले उत्पादों की मात्रा, फूड सप्लाई चेन से एक्सपायर या वापस किए गए उत्पादों की मात्रा और उत्पाद निपटान का विस्तृत रिकॉर्ड. इसमें डिस्ट्रक्शन, ऑक्शन या वैकल्पिक उपयोग की जानकारी शामिल है. साथ ही विशिष्ट खरीदार और अपशिष्ट निपटान करने वाली एजेंसी की जानकारी भी देनी होगी.

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क्या है आदेश का उद्देश्य?

इस कदम का उद्देश्य पशु आहार की आड़ में मानव उपभोग के लिए एक्सपायर और अस्वीकृत खाद्य पदार्थों की रीब्रांडिंग और रिसेलिंग को रोकना है. एफएसएसएआई ने कहा कि इस पहल से अस्वीकृत या समयसीमा पार कर चुके माल की वास्तविक समय पर निगरानी और उसके बाद गैर-मानव उपभोग उद्देश्यों के लिए उनका निपटान या नीलामी संभव हो सकेगी.

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