समाचार पत्र कैसे शुरू करें rni registration process in hindi

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PRP अधिनियम 2023 के तहत भारत में समाचार पत्रों के पंजीकरण की प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया गया है इस प्रक्रिया में अखबार में पंजीकरण हेतु PressSewa पोर्टल के माध्यम से एक ऑनलाइन आवेदन करना होता है पोर्टल पर सबसे पहले प्रकाशन शुरू करने के इच्छुक व्यक्ति को स्वामी के रूप में प्रेस सेवा पोर्टल पर अपना एक अकाउंट बनाना होता है !

अकाउंट में ही स्वामी को अपने टाइटल विकल्प तथा प्रशासन का स्थान एवं भाषा का चयन करना होता है स्वामी को टाइटल RNI title के विकल्प देते समय दिशा निर्देश को संज्ञान में लेकर ऑनलाइन करने चाहिए!

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फिर इसके बाद स्वामी को ही प्रकाशन हेतु एक प्रकाशन यानी पब्लिशर को भी ऑनलाइन ही नियुक्ति पत्र करना पड़ता है पोर्टल पर ही प्रकाशक को नियुक्ति पद करने के बाद स्वामी प्रकाशक को मुख्य पंजीकरण फार्म भरने के लिए कह सकता है।

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प्रकाशक को स्वामी द्वारा भरे गए फॉर्म को अपने अकाउंट द्वारा पूरा करना होता है प्रकाशक को इस फॉर्म में अपने द्वारा पेंटिंग प्रेस का भी चयन करना पड़ता है ध्यान रहे की फॉर्म भरते समय प्रेस का पहले से ही PressSewa पोर्टल पर अकाउंट बना होना चाहिए , यदि पेंटिंग प्रेस का अकाउंट PressSewa पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है तो प्रेस की पर मलिक को अपना अकाउंट इस पोर्टल पर बना लेना चाहिए।

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प्रेस सेवा ( PressSewa) पोर्टल में 1000 की फीस जमा करने के बाद यह आवेदन जमा हो जाता है तथा एक नियमित एप्लीकेंट रेफरेंस नंबर आवेदक को दे दिया जाता है यह भी ध्यान रखना है कि जमा जमा किए गए फॉर्म को प्रकाशक तीन दिन के अंदर अगर कोई गलती हो जाए तो सही कर सकते हैं अगर 3 दिन के बाद आवेदक को सही नहीं किया जा सकता तीन दिन पूर्ण होते ही एप्लीकेशन Prgi के कार्यालय तथा या से के कार्यालय पर आगे की कार्यवाही हेतु पहुंच जाती है।

इसके बाद यदि आवेदन में कोई कमियां है तो नियमित अवध के अंदर प्रेस सेवा ( PressSewa) पोर्टल के द्वारा ही प्रेस रजिस्टार का ऑफिस इन कमियों हेतु एक पत्र जारी करता है स्टेट छोड़ता का ऑफिस भी ऑनलाइन माध्यम से उनके द्वारा चुने गए ऑफलाइन माध्यम से भी प्रकाशक को संपर्क कर सकता है।

 यदि प्रकाशक द्वारा चुने गए विकल्प पीआरजी डेटाबेस में मौजूद किसी और शीर्षक के समान रूप नहीं पाए जाते हैं तथा वह नितिशा निर्देशों के अनुरूप होते हैं और आवेदन में अन्य कोई कमियां नहीं पाई जाती है तो प्रेस रजिस्टार जनरल स्टेट अथॉरिटी से कमेंट आने के बाद एक पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करते हैं।

यदि पंजीकरण प्रमाण पत्र को जारी करने में कोई और समस्या है तो प्रेस रजिस्टार का ऑफिस प्रकाशक को 10 दिन में अपना जवाब दाखिल करने का भी अवसर देता है प्रकाशक 10 दिन के अंदर अपना रिप्लाई प्रेस सेवा ( PressSewa) पोर्टल के माध्यम से भेज सकते हैं।

यह बात ध्यान रखना आज बहुत जरूरी है कि पंजीकरण तब तक पूरा नहीं किया जा सकता है जब तक सर्टिफाइड अथॉरिटी यानी राज्य की प्राधिकरण से इस मामले में टिप्पणी प्राप्त नहीं हो जाती है।

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