GUIDELINES FOR REGISTRATION : समाचार पत्र या पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए दिशा निर्देश
समाचार पत्र या पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए दिशा निर्देश
प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 सरकार समाचार पत्रों के पंजीकरण की व्यवस्था करता है जिससे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि कोई मुद्रित समय कार्य जिसमें सार्वजनिक समाचार पत्र या सार्वजनिक समाचार पत्र पर टिप्पणी की गई है।
2.भारत समाचार पत्र प्रकाशित करने का इच्छुक कोई व्यक्ति निर्देशित उपाधिकारी के पास समाचार पत्र के प्रस्तावित शीर्षक के साथ एक घोषणा पत्र दाखिल करेगा निर्दिष्ट पद की उक्त घोषणा पत्र को प्रेस पंजीकरण से सुनिश्चित करने के उपरांत प्रमाणित करेगा कि प्रस्तावित शीर्षक नियम अनुसार नहीं है।
- किसी राज्य में किसी भाषा में समान अथवा समांतर नहीं है या
- संपूर्ण भारत में इस भाषा में किसी विद्यमान शीर्षक के समान अथवा समांतर नहीं है
4.समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के शीर्षक सत्यापन के लिए आवेदन ऑनलाइन मोड में दाखिल किया जाएगा निश्चित रूप में आवेदन पत्र PRGI की वेबसाइट अर्थात RNI online application online application पर उपलब्ध है आवेदक को फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा और लाइसेंस पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित करके उसका प्रिंट आउट लेना होगा लाइसेंस धारी पदाधिकारी संबंधित जिला के मजिस्ट्रेट द्वारा आदि प्रमाणित आवेदक पीआरजी को अंग्रेजी किया जाएगा लाइसेंस धारी पदाधिकारी ईमेल या पंजीकरण डाक के माध्यम से प्रजीयक कार्यालय को आवेदन भेज सकते हैं प्रकाशको के द्वारा सीधे भेजे गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा!
5. शीर्षक सत्यापन के लिए निर्दिष्ट लाइसेंस धारी पदाधिकारी जो आवेदन अंग्रेजी कर रहा है उसकी मोर और हस्ताक्षर आवेदक के प्रत्येक पाठ पर स्पष्ट और सही होना चाहिए।
6. जिला मजिस्ट्रेट लाइसेंस केवल मूल आवेदन पर ही कार्यवाही की जाएगी। आवेदनों की छाया पद पर विचार नहीं किया जाएगा शीर्षक सत्यापन के लिए आवेदन में किसी भी तरह की छेड़छाड़ या वाइट ब्लड का उपयोग या निश्चित कारण लेखन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
7.आवेदन में एक से अधिक भाषाओं का उल्लेख किए जाने के मामले में यह माना जाएगा कि आवेदन बहुभाषी समाचार पत्र के लिए है तथा तड़ अनुसार इसे सत्यापित किया जाएगा।
8. समाचार पत्र या प्रशासन या तो एक भाषा में हो सकता है या बहुभाषी हो सकता है जब प्रशासन बहुभाषी है तो उसमें सभी भाषाओं में समाचार पत्र लेख शामिल होना चाहिए जिसके लिए शीर्षक सत्यापित किया जाएगा यदि किसी अलग भाषाओं में अलग प्रकाशन किया जाना है तो प्रत्येक प्रशासन के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।
9. यह किसी विद्यमान प्रशासन का नया संस्करण इस राज्य के किसी अन्य जिले और उसी भाषा में प्रकाशित किया जाना है तो शीर्षक सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है प्रकाशक पंजीकरण के लिए घोषणा पत्र पीआरबी अधिनियम 1867 के अनुसार फॉर्म वन सीधे ही दाखिल कर सकता है और तब पंजीकरण संख्या और पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पीआरबी ए में आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकता है याद्दाप यदि प्रस्तावित नए संस्करण किसी अन्य राज्य या किसी अलग भाषा इस राज्य या अलग राज्य में है तो पहले शीर्षक सत्यापन अनिवार्य है।
10.कोई आवेदक जो किसी विशिष्ट भाषा और राज अधिवक्ता में एक शीर्षक का स्वामी है तो उसका किसी अन्य भाषा राज्य और अधिवक्ता में शीर्षक को स्वामित्व पर कोई स्वाभाविक दवा नहीं होगा!
11. जिन आवेदकों के पास पीआरजी रिकॉर्ड में उनके नाम पर पहले से ही पंजीकृत प्रकाशन है उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए की नई शीर्षकों के लिए आवेदन करने से पूर्ण पंजीकृत प्रशासन के लिए पीआरजी कार्यालय में न्यूनतम वार्षिक विवरण ऑनलाइन यथार्थ दाखिल किया जाना चाहिए।
12. शीर्षक सत्यापन के लिए किसी भी तरह से अपूर्ण आवेदन और स्वीकृत कर दिए जाएंगे।
13.किसी व्यक्ति के लिए शीर्षक एक बार सत्यापित और पंजीकृत होने के पश्चात शीर्षक पंजीकरण की तारीख से 3 साल के लिए 11 हस्ताक्षर होगा स्वामी की मृत्यु के मामले के अलावा सभी अवसरों पर यह नियम लागू है (शुद्ध पत्र क्रम संख्या 29 /15 विधिक 2019 टच दिनांक5.7 2023 के तहत संशोधित)