EPO अकाउंट हो गया है ब्लॉक, चुटकियों में होगा ओपन

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नई दिल्ली: हर महीने सैलरी उठाने वाले कर्मचारियों के पास कर्मचारी भविष्य निधि खाता होता है. भारत सरकार ने संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि की स्थापना की है. यह कर्मचारी रिटायर बचत योजना है. ईपीएफ योजना का प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किया जाता है. इस योजना के लिए कर्मचारियों के मासिक वेतन से हर महीने एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है.

हालांकि, कभी-कभी यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति, मृत्यु या किसी अन्य कारण से लगातार तीन या अधिक वर्षों तक ईपीएफ में योगदान नहीं करता है. तो ऐसा खाता निष्क्रिय हो जाता है. ऐसे अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाएंगे. पैसे निकालने का कोई विकल्प नहीं है. लेकिन ऐसे ब्लॉक किए गए निष्क्रिय ईपीएफ खातों को ईपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सक्रिय किया जा सकता है.

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कैसे अनब्लॉक करें?
हाल ही में ईपीएफओ ने पीएफ खातों को अनब्लॉक करने के लिए एक नया एसओपी लागू किया है. इस एसओपी के मुताबिक, यूजर्स को अपने ईपीएफ खाते को अनब्लॉक करने से पहले अपनी केवाईसी डिटेल्स को वेरिफाई करना होगा. इसका मतलब है कि खाताधारक के पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक विवरण सत्यापित किए जाने चाहिए. यूजर के ईपीएफ खाते की सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है. केवाईसी पूरा होने के बाद वे नीचे बताए अनुसार ईपीएफ खाते को अनब्लॉक कर सकते हैं.

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कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं.

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वहां दिए गए क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके खाते में लॉग इन करें.

इसके बाद 'हेल्प डेस्क' पर जाएं.

'एक्टिव अकाउंट हेल्प' पर क्लिक करें.

आपको वेबसाइट द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर अपना पहचान विवरण दर्ज करना होगा. फिर अनब्लॉक करने का अनुरोध करें.

ईपीएफ खाताधारकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन पैसे निकालने की भी अनुमति है. ईपीएफ बैलेंस को आधिकारिक पोर्टल या उमंग एप्लिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन चेक किया जा सकता है. ईपीएफ अब बैलेंस, पासबुक डिटेल्स की जांच करने के लिए एकीकृत सदस्य पोर्टल में मदद करता है. सभी ईपीएफ खाताधारक 58 वर्ष की आयु तक नकदी पर ब्याज कमाते हैं.

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