मुख्यमंत्री samuhik shadi anudan, समाज कल्याण विभाग, उत्तर ...
मुख्यमंत्री Samuhik Vivah योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धनता में जीवन यापन करने वाले जरूरतमंदों एवं निरक्षित परिवारों को विवाह योग कन्या एवं विधवा एवं तलाक शादीशुदा महिलाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए उनकी सामाजिक धार्मिक मान्यताओं को रीति-रिवाज एवं परंपराओं के अनुसार कार्यक्रम में विवाह संपन्न कराया जाता है!
मुख्यमंत्री Samuhik Vivah योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल विवाह रोकने तथा शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीब परिवारों के सामाजिक कल्याण के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है ऐसे परिवार जो गरीबों के कारण अपने कन्या का विवाह अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं उन परिवारों हेतु सरकार द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ गृह जीवन की स्थापना एक उपहार भी प्रदान किए जाते हैं।
मुख्यमंत्री Samuhik Vivah योजना के लाभ और उसकी विशेषताएं
- मुख्यमंत्री Samuhik Vivah योजना उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों के विवाह योग युगल के सामूहिक विवाह योजना है
- मुख्यमंत्री Samuhik Vivahयोजना के अंतर्गत समूह विवाह का आयोजन नगरी निकाय नगर पंचायत नगर पालिका परिषद नगर निगम क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत वार्ड जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के पर्यवेक्षक जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कराया जाता है।
- उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसे सभी परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर और निर्धन एवं जरूरतमंद है इनका लाभ ले सकेंगे। गरीब परिवार के युगल के विवाह हेतु विवाह एक उपहार सामग्री तथा कपड़ों सोना चांदी बिछिया पायल स्टील सेट प्रेशर कुकर ट्रॉली बैग व्हेन आईटी कीट एवं दीवार घड़ी आज प्रदान की जाती है।
योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के युगलू की कन्या को राज्य द्वारा धनराशि 35000 रुपए उसके बैंक खाते में भेजे जाते हैं।- मुख्यमंत्री Samuhik Vivah योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के गरीब परिवार विधवा तलाक सुदा महिला भी प्राप्त कर सकती हैं!
- योजना अंतर्गत सभी धर्म सामुदायिक वर्गों को लाभ प्रदान किया जाता है।
मुख्यमंत्री Samuhik Vivah योजना के लिए योग्यता एवं शर्तें
- उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक योग्यता मानदंड तय किए हैं जिसके आधार पर जोड़ों को इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके।
- कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो।
- कन्या के अभियोग निरक्षित निर्धन और जारुतमंद हो!
- आवेदक के परिवार की आय सीमा अधिकतम ₹200000 हो।
- विवाह किए गए हैं तो आवेदन में पुत्री आयु शादी की तिथि 18 वर्ष या उससे अधिक अनिवार्य हो तथा वर्ग की आयु भी विवाह के तीसरे 21 वर्ष आयु पूर्ण हो गई हो आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड जन्म प्रमाण पत्र मतदाता कार्ड आधार कार्ड मनरेगा का जॉब कार्ड आदि मान्य होंगे।
- कन्या विवाहित हो अथवा विधवा प्रवक्ता तलाकशुदा जिसकी कानूनी रूप से तलाक हो गई हो का पुनर्विवाह किया जाना हो।
- अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदिका को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- विवाह हेतु निरीक्षित कन्या विधवा महिला की पुत्री दिव्यांग विवाह की पुत्री ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो उसकी प्राथमिकता सबसे पहले प्रदान की जाती है।